पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को दो साल की सजा और जुर्माना, दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली, अक्टूबर 16 -- दिल्ली की एक अदालत ने साल 2020 में हुए दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को दंगे के लिए उकसाने के अपराध में 2 साल की जेल और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हुसैन को यह सजा उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में सुनाई गई है। इससे पहले 10 अक्टूबर को कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दंगा भड़काने का दोषी ठहराया था। जबकि इस मामले में शामिल नौ अन्य आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने ताहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 के साथ सह-पठित धारा 109 के तहत दोषी करार दिया था। हालांकि, अदालत ने उन्हें अन्य आरोपों से बरी कर दिय...
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