नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके परिजनों को एक बड़ा झटका देते हुए, केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिका में उन्होंने कथित सीएमआरएल रिश्वत मामले में अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के एकल जज के निर्देश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति के. नटराजन और न्यायमूर्ति जॉनसन जॉन की खंडपीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार मामले में किसी आरोपी को एफआईआर दर्ज होने से पहले अपनी बात रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि अर्जियां खारिज कर दी गई हैं, इसलिए उनकी अपीलें भी स्वतः खारिज हो जाती हैं। खंडपीठ ने कहा कि 9 अक्तूबर के आदेश से आवेदकों के पास एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ संवैधानिक या कानूनी उपाय अपनाने के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ा है। अपने फैसले में कोर्ट न...