सुल्तानपुर, अप्रैल 25 -- सुलतानपुर। गौरीगंज कस्बे में 12 साल पूर्व रोड जाम, उपद्रव और आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने तथा कांग्रेस के खिलाफ भड़काऊ भाषण के दो मामलों में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुनवाई शनिवार को कोर्ट में अवकाश के कारण रुक गई। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 20 अप्रैल 2014 को अमेठी के अपर मुख्य अधिकारी जग प्रसाद मौर्य की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के औरंगाबाद में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ था। यह भी पढ़ें- केजरीवाल से रवीश कुमार तक फंसे! कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी पाए जाने पर कितनी होती है सजा
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