पूर्व विधायक विजय मिश्र को पत्नी और बेटे के साथ दस-दस साल की सजा, बहू को चार साल की कैद
भदोही, मई 15 -- भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक रहे बाहुबली विजय मिश्र को एक हफ्ते में दूसरा बड़ा झटका लगा है। रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने के मामले में दोष सिद्ध होने पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को विजय मिश्र, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा और बेटे विष्णु मिश्रा को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई, जबकि बहू रूपा मिश्रा को चार वर्ष की कैद का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी दोषियों पर कुल 5.26 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। इससे पहले बुधवार को प्रयागराज की अदालत ने हत्या के जुर्म में विजय मिश्रा समेत चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। गोपीगंज थाना क्षेत्र के धनापुर दक्षिणी गांव निवासी कृष्ण मोहन तिवारी ने वर्ष 2020 में आरोप लगाया था कि विजय मिश्र, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा तथा बेटे विष्णु मिश्रा ने बंधक बनाकर जान से मारने की धमकी देकर वसीयत तैयार कराई तथा जब...
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