प्रयागराज, जून 27 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक विजय मिश्र की बहू रूपा मिश्रा को राहत देते हुए भदोही की एमपी/एमएलए कोर्ट से मिली चार साल कैद की सजा को निलंबित कर दिया और अपील लंबित रहने तक उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने रूपा मिश्रा की अपील में दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।

रूपा मिश्रा का बचाव रूपा मिश्रा की ओर से कहा गया कि उसे राजनीतिक कारणों से इस मामले में झूठा फंसाया गया है जबकि उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उसे अधिकतम चार साल कैद की सजा सुनाई है और अपील का जल्द निस्तारण संभव नहीं है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

सरकारी वकील का विरोध सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि अपीलार्थी उस पूर्...