पूर्व विधायक रणवीर यादव एमपी/एमएलए कोर्ट से किए गए रिहा
खगडि़या, जुलाई 29 -- खगड़िया। विधि संवाददाता अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम सह एमपी/एमएलए कोर्ट जेपी किस्कू ने शुक्रवार को साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक रणवीर यादव को बाइज्जत बड़ी कर दिया है। घटना पहली अप्रैल 2004 की शाम की बताई गई है। कांड के सूचक सहरसा गंगजला निवासी अरविंद कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि खगड़िया जिला के पनसलवा-बेलदौर पथ में कंस्ट्रक्शन का कार्य करवा रहे थे कि रोहियामा गांव में सड़क कालीकरण कार्य चल रहा था। इसी क्रम में तीन गाड़ियों से जिसमें एक गाड़ी से पूर्व विधायक रणवीर यादव उतरे साथ में दो पुलिस वर्दीधारी कारबाईन से लैस थे। पूर्व विधायक ने गाली देते हुए कहा कि कौन ठेकेदार है, जो रोड को जाम कर दिया है। इसके बाद धारदार हथियार से हत्या की नीयत से सिर पर मारा। जिससे उसका सिर फट गया और खून से लथपथ...
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