बुलंदशहर, मार्च 28 -- खैर के पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ की हत्या कराने की साजिश रचने व धमकी देने के मामले में एडीजे 11 पीके जयंत की अदालत ने शनिवार को सातों दोषियों को सजा सुनाई। इनमें खैर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन संजीव कुमार अग्रवाल समेत दो को आठ-आठ माह, तीन लोगों को पांच-पांच साल, जबकि दो लोगों को दो-दो माह कारावास की सजा से दंडित किया गया है। इनमें दो दोषी सजा के दिन भी हाजिर नहीं हुए। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि खैर के मोहल्ला सिकरवार निवासी पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ ने 27 अगस्त 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि नगर पालिका खैर के पूर्व चेयरमैन अग्रसेन कालोनी निवासी संजीव कुमार अग्रवाल संजीव उर्फ बिंटू व उसके करीबी नगर पालिका परिषद में पूर्व ठेका कर्मचारी ओम नगर निवासी विकास...