रांची, मई 16 -- रांची, विशेष संवाददाता। हाईकोर्ट ने तत्कालीन रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आनंद कुमार के बकाया वेतन का भुगतान एक हफ्ते में करने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। आनंद की सेवा अवधि के दौरान 2005 से 2007 तक की तीन वार्षिक वेतन वृद्धि विभाग ने रोक दी थी। यह राशि अब तक बकाया है। आनंद 31 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सुनवाई में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हुए। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि विभाग याचिकाकर्ता के बकाया वेतन का भुगतान करने को तैयार है, हालांकि यह भुगतान संबंधित लंबित अपील एलपीए के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा。

सरकार का बयान सरकार ने यह कहा कि पेंशन एवं अन्य सेवा लाभों से ...