रांची, फरवरी 18 -- झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में मरांडी के खिलाफ दर्ज सभी पांच प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दे दिया है। मरांडी ने इन प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग को लेकर अदालत में याचिका लगाई थी, जिस पर मंगलवार को जस्टिस एके चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई।मरांडी के वकीलों ने दिया यह तर्क सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार समेत अधिवक्ताओं ने दलील दी कि प्रार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप न तो मानहानि की श्रेणी में आते हैं और न ही सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले हैं। बचाव पक्ष ने कहा कि राजनीतिक विद्वेष के कारण राज्य के विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और...
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