गुड़गांव, अप्रैल 17 -- गुरुग्राम, दीपक आहूजा। वीर नगर कॉलोनी स्थित एक मकान पर फर्जी ग्रांट देने को लेकर दायर याचिका पर अदालत ने पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया व अन्यों पर भ्रष्टाचार अधिनियम के अलावा बीएनएस की अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश थाना न्यू कॉलोनी पुलिस को जारी किए हैं।सेक्टर-12 निवासी ओमप्रकाश कटारिया ने अदालत में याचिका दयर की थी। इसमें आरोप लगाया था कि पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया ने मंत्री पद पर रहने के दौरान सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। आरोप है कि पूर्व मंत्री ने वीर नगर कॉलोनी के मकान नंबर 605/20 की मरम्मत को लेकर ग्रांट दी थी। यह भी पढ़ें- आवास योजना में घूस मांगने का आरोप, डीएम के आदेश पर एफआईआर दर्ज यह ग्रांट आनंत सिंह, शर्मिला देवी और बसंती देवी के नाम पर दी गई थी। कटारिया ने अदालत में कहा कि यह मकान पूर्व मं...
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