सुल्तानपुर, अप्रैल 16 -- सुलतानपुर। अखण्डनगर के कल्यानपुर में बीते 15 मार्च को भूमि कब्जाने के विवाद में फायरिंग और लाठी-डंडे से जानलेवा हमला करने के मामले में पूर्व मंत्री राणा अजीत के पुत्र अभिजीत सिंह और साथी विक्कू सिंह उर्फ शिवा की जमानत अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा ने गुरुवार को पेश की। साक्ष्य और तर्कों के आधार पर सेशन जज सुनील कुमार ने दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। बवाल और जानलेवा हमले में संजय यादव और विपुल को गम्भीर चोटें आने की बात कही गई । पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.