रांची, अप्रैल 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन की खरीद-फरोख्त मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद छह अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए एनोस एक्का को बेल प्रदान कर दी। रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने एनोस एक्का को सीएनटी एक्ट उल्लंघन मामले में 30 अगस्त 2025 को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। यह भी पढ़ें- जमीन फर्जीवाड़ा केस में अशोक नायक को जमानत नहीं अदालत ने जमीन की अवैध खरीद-बिक्री के आरोपों को प्रमाणित माना था। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने एनो...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.