आजमगढ़, मार्च 16 -- आजमगढ़, संवाददाता। प्रदेश के पूर्व मंत्री अंगद यादव के सिधारी थाना क्षेत्र के मूसेपुर स्थित आवास को हाईकोर्ट के आदेश के बाद शनिवार की देर शाम अवमुक्त कर दिया गया। नायब तहसीलदार नगर माधवेंद्र सिंह के साथ पहुंची टीम ने उनके मकान का ताला खोल दिया है। वर्ष 2022 में अंगद यादव के आवास और मोटरसाइकिल को कुर्क कर लिया गया था। 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई थी। बाद में पूर्व मंत्री अंगद यादव की पत्नी विमला देवी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी थी। उन्होंने कहा कि उनकी प्रॉपर्टी उनके ससुर से उत्तराधिकार के रूप में मिली है, न कि अपराधिक कृतियों से अर्जित की गई संपत्ति है। जेल में बंद अंगद यादव वर्ष 1991, 1993 और 2012 में विधायक चुने गए थे। उन्होंने अपने पिता से मिली संपत्ति का रिनोवेशन कराया था। इसलिए इस आवास के क...
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