रांची, नवम्बर 29 -- रांची, संवाददाता। पूर्व पार्षद वेदप्रकाश सिंह हत्याकांड में जेल में बंद आरोपी धीरज कुमार मिश्रा की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। अपर न्यायायुक्त पवन कुमार की अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती। यह घटना 7 जुलाई 2024 की है। वेदप्रकाश सिंह शाम करीब 7 बजे धुर्वा बस स्टैंड स्थित चाय दुकान पर बैठे थे, तभी अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। पहले उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स ले जाया गया, जहां 26 दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। घटना के बाद रांची एसएसपी ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। जांच में तेजी लाते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इन्हीं में से एक आरोपी...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.