नई दिल्ली, जुलाई 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और जज को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सुविधाओं में एकरूपता लाने के लिए केंद्र सरकार को दो सप्ताह में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। समिति हाईकोर्ट के पूर्व जजों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सुविधाएं जैसे ड्राइवर, सुरक्षा और यात्रा के दौरान सरकारी आवास में रहने की व्यवस्था के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने पूर्व जजों को अलग-अलग राज्यों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में काफी असमानता देखते हुए केंद्र सरकार को एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता क...