पूर्व चेयरमैन के मुकदमे में विवेचक तलब
सुल्तानपुर, जून 13 -- सुलतानपुर। शहर के खैराबाद में बाउंड्रीवाल गिराकर मारपीट और जानलेवा हमला करने के मामले में पक्षपात पूर्ण विवेचना के आरोपों में न्यायाधीश अमित सिंह ने विवेचक को केस डायरी और मेडिकल प्रपत्र के साथ व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सन्तोष पाण्डेय ने पूर्व चेयरमैन के पुत्र सैयद अफ्फान की अग्रिम जमानत पर विरोध कर कहा कि विवेचना में मेडिकल रिपोर्ट के तथ्य संकलित नहीं किए गए और विवेचक ने जानलेवा हमले के आरोप से हटा दिए। जमालगेट खैराबाद निवासी इकबाल अहमद ने 30 मई को पुश्तैनी मकान की बाउंड्रीवाल गिराने, मारपीट और जानलेवा हमले के आरोप में पूर्व चेयरमैन सैयद रहमान उर्फ मानू, उनके पुत्रसैयद अफ्फान, साथी सदफ अहमद उर्फ पिंटू, गुफरान और सैयद इरकान पर केस दर्ज कराया था। यह भी पढ़ें- दुकानदार की हत्या में बेटा गवाह...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.