नई दिल्ली, जुलाई 10 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को धोखाधड़ी के एक मामले में मध्य प्रदेश के अयोग्य घोषित कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह मामला 1998 व 2011 के बीच अवैध ब्याज भुगतान पाने के लिए बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने से जुड़ा है। न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने भारती की सजा पर रोक लगाने की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में दोषी को राहत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को सत्र अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के बाद पूर्व विधायक को सुनाई गई तीन साल की सजा पर रोक लगा दी थी। यह भी पढ़ें- एमपी के पूर्व कांग्रेस MLA राजेंद्र भारती को दिल्ली HC से झटका, सजा पर रोक से इनकार 2 अप्रैल को सत्र अदालत ने जिला सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन भारती को इस मामले मे...