कानपुर, अगस्त 18 -- कानपुर देहात, संवाददाता। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने के मामले में सपा के पूर्व एमएलसी व उनके भाइयों के खिलाफ रसूलाबाद में दर्ज मुकदमे के दो आरोपितों के वकील ने एडीजे कोर्ट संख्या 5 में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।एडीजीसी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि रसूलाबाद थाना क्षेत्र के जोत गांव के रहने वाले अवधेश कुमार ने एक जुलाई को रसूलाबाद थाने में भडारीपुर औरैया के सपा के पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक व उनके भाइयों पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक, रामू पाठक, ललित पाठक व देवेंद्र पाठक पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपने आप को गोवर्धन का सगा भांजा बताकर जमीन अपने नाम कराने का मुकदमा दर्ज कराया था। उसका आरोप है कि सजावरपुर परसौरा निवा...