नई दिल्ली, दिसम्बर 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने शराब 'घोटाला' मामले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की याचिका पर बुधवार को केंद्र, सीबीआई, ईडी और छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब मांगा। टुटेजा ने विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज 11 प्राथमिकियों में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण का अनुरोध किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. के. सिंह की पीठ ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी की ओर से वकीलों अर्शदीप सिंह खुराना और मलक भट्ट की दलीलों पर गौर किया और जांच एजेंसियों से जवाब मांगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत छत्तीसगढ़ सरकार के कथित तौर पर करीबी रहे टुटेजा ने याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अलावा राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, केंद्रीय वित्त मंत्रालय औ...
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