रांची, फरवरी 3 -- रांची, संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल अंतर्गत गुड़ाबांधा प्रखंड के रंगाटांड, बकराकोचा और कनियालुका जंगल में क्वार्ट्ज पत्थर के अवैध खनन और हाथियों की सुरक्षा से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रार्थी सिरमा देवगम द्वारा दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार, वन विभाग, खनन विभाग, पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त (डीसी) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को शपथ पत्र दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से यह स्पष्ट रूप से बताने को कहा है कि अवैध खनन रोकने के लिए अब तक क्या-क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को निर्धारित की गई है। अदालत ने मौ...