पूरा बकाया चुकाए बिना नहीं होगा वाहन ट्रांसफर
रामपुर, अप्रैल 27 -- रामपुर। परिवहन विभाग ने व्यवसायिक वाहनों के लिए कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर नई वन टाइम टैक्स प्रणाली लागू की है। अब वाहन स्वामियों को वाहन बेचने, ट्रांसफर करने या स्कैप कराने से पहले वनटाइम पूरा बकाया टैक्स एकमुश्त जमा करना होगा। नए पोर्टल पर व्यवस्था अपडेट कर दी गई है। परिवहन विभाग की ओर से डिजिटल को बढ़ावा देने के साथ ही नियम में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब टैक्स भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल आधारित कर दी गई है। यदि किसी व्यवसायिक वाहन पर त्रैमासिक या अर्ध वार्षिक टैक्स की व्यवस्था चल रही है और वाहन स्वामी उसे बीच में बेचना चाहता है या उसे कबाड़ (स्कैप) घोषित कराना चाहता है तो पहले पूरे बकाया टैक्स का भुगतान अनिवार्य होगा। यह भी पढ़ें- कार बाजार चलाने को पांच वर्ष के लिए वैध होगा प्रमाण पत्र ...
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