पुष्प वर्षा के लिए हेलीकॉप्टर न देने पर 10 लाख का जुर्माना
बुलंदशहर, अगस्त 20 -- गणेश चतुर्थी महोत्सव में पुष्प वर्षा के लिए बुकिंग के बाद भी हेलीकॉप्टर न देने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने सेवा प्रदाता कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही आदेश दिए हैं कि 45 दिन के अंदर भुगतान न करने की स्थिति में कंपनी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नगर के मोहल्ला देवीपुरा निवासी विवेक कुमार ने बताया कि वर्ष 2022 में भगवान गणेश चतुर्थी महोत्सव का आयोजन किया गया था। आयोजन से पहले महोत्सव में एक घंटे तक हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने की योजना तैयार की गई थी। इसके लिए अलीगढ़ की पायनियर फ्लाइंग एकेडमी के अधिकारियों से वार्ता करने के बाद नौ सितंबर 2022 को एक घंटे तक पुष्प वर्षा करने के लिए 75 हजार रुपये में वार्ता तय हुई थी। कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने के चलते नौ सितंबर को हजारों की संख्या में ...
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