नई दिल्ली, जुलाई 16 -- अगर आप घर में रखी सोने की ज्वैलरी, पुश्तैनी सोना, सिक्के या बिस्किट बेचने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ सोने की कीमत ही मायने नहीं रखती। यह भी अहम है कि वह सोना आपने खुद खरीदा था, किसी से गिफ्ट में मिला था या विरासत में मिला है। इन तीनों ही मामलों में टैक्स के नियम अलग-अलग हो सकते है। ऐसे में सोना बेचने से पहले इन नियमों को समझ लेना जरूरी है, ताकि बाद में टैक्स को लेकर कोई परेशानी न हो।अपनी ज्वैलरी बेचने पर क्या देना होगा टैक्स? अगर आपने खुद सोने की ज्वैलरी, सिक्के या बिस्किट खरीदे हैं और उन्हें खरीदने के 24 महीने बाद बेचते हैं, तो उस पर होने वाले मुनाफे पर 12.5 फीसदी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स लगेगा। वहीं, अगर 24 महीने पूरे होने से पहले बेच देते हैं, तो मुनाफा आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और उस पर आपकी इनकम टैक्स स्...