बरेली, फरवरी 25 -- बर्थ डे पार्टी में घुसकर लव जिहाद के नाम पर मारपीट करने के बाद चर्चा में आया जिला बदर ऋषभ ठाकुर गिरफ्तार होने के बाद पुलिस के शिकंजे में लंगड़ाता हुआ नजर आया। पुलिस ने उसे सोमवार को गिरफ्तार किया था। गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की थी। इससे पहले ही कोर्ट ने ऋषभ को राहत भी दे दी है। कोर्ट ने सात साल तक की सजा के अपराध में गिरफ्तारी करने वाले विवेचक एसआई अमित कुमार के खिलाफ कार्यवाही के आदेश एसएसपी बरेली को दिये हैं। कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर स्पा प्रकरण में आरोपी ऋषभ ठाकुर को रिहा करने के आदेश दिये हैं। वही कोर्ट ने बगैर अनुमति के जिले की सीमा में प्रवेश के मामले में ऋषभ ठाकुर को जेल भेजा है।क्या था मामला पिछले दिनों पीलीभीत बाईपास स्थित अस्पताल की बिल्डिंग में संचालित कासा गोल्डन स्पा का एक वीडियो वायरल ह...