बागेश्वर, फरवरी 3 -- गरुड़। तहसील के चनोली गांव में पुलिस व ट्रैफिकिंग टीम ने एक बार बाल विवाह होने से रोका। 18 फरवरी को यह शादी होने वाली थी। पुलिस ने लड़की के परिजनों को यूसीसी कानून की जानकारी दी। इसके बाद लड़की के परिजन मान गए। उन्होंने बालिग होने के बाद ही शादी करने पर सहमति जताई। इसके बाद पुलिस की टीम वापस लौटी। चनोली गांव की लड़की की शादी मथुरा पाटली के साथ तय हुई थी। 18 फरवरी को यह शादी होनी थी। ग्राम प्रधान हरीश नेगी के सूचना अनुसार लड़की की उम्र का मुयाना कर विभागों को सूचित किया गया, जिसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बागेश्वर से इंस्पेक्टर टीआर बगरेटी, सब-इंस्पेक्टर किसन सिंह अपनी टीम और वन स्टॉप सेंटर के साथ मंगलवार को गांव पहुंचे।
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