पुलिस वाले कानून-व्यवस्था देखने की जगह बिजनेस कर रहे, हाईकोर्ट हैरान, डीजीपी को ऐक्शन का निर्देश
प्रयागराज, जुलाई 31 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी को बलिया के पुलिस कांस्टेबल के ट्रांसपोर्ट बिज़नेस की जांच करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इस बार पर हैरानी जताई कि थानेदार और जिले के एसपी दोनों ने कांस्टेबल को बचाने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि थाने कॉमर्शियल गतिविधियों की जगह बन गए हैं, पुलिसकर्मी राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बजाय लगातार कॉमर्शियल गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। इसी के साथ न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रदेश के डीजीपी और उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह को बलिया के रसड़ा थाने के सभी पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया कि 10 दिन के भीतर की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए कोर्ट में हलफनामा दाखिल करें। यह...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.