एटा, अप्रैल 16 -- पुलिस मुठभेड के तीन दोषियों को कोर्ट ने दोषी माना। दोषियों को सजा सुनाई गई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। एडीजीसी यतीन्द्र प्रताप सिंह शाक्य के अनुसार थाना जैथरा पुलिस ने साल 2013 में पुलिस मुठभेड़ में तीन आरोपी राकेश पुत्र गंगादीन, तोताराम पुत्र अनोखेलाल, नीरज पुत्र मुलायम निवासी उदयपुर थाना जैथरा सहित अन्य को पकड़ा था। मैनपुरी के अपहरण के मामले में जैथरा पुलिस ने मैनपुरी पुलिस के साथ मिलकर आरोपियों को पकड़ा था। गुरुवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद अपर जिला जज, त्वरित न्यायालय सुधा ने तीनों आरोपी राकेश, तोताराम, नीरज को दोषी माना। दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है साथ ही 10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
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