पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है विजय, बचे दो आरोपियों को उम्रकैद
गोरखपुर, अगस्त 8 -- गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। गगहा के चर्चित काजल हत्याकांड में पांच साल के अंदर अदालत का फैसला आ गया। अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर की अदालत ने हत्याकांड में बचे दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं मुख्य आरोपी विजय प्रजापति को पहले ही पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। सजा पाने वाले दोनों आरोपितों में सहारनपुर जिले के देवबंद थाना क्षेत्र के हाशिमपुरा निवासी हरीश तथा बड़हलगंज थाना क्षेत्र के टाड़ा निवासी राजन तिवारी शामिल है। आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक पर दो लाख 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र और रामप्रकाश सिंह ने अदालत को बताया कि गगहा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी राजीव नयन सिंह ने मुकदमा दर्ज क...
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