पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी की लंबाई दोबारा मापने का आदेश
प्रयागराज, जून 27 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस भर्ती में लंबाई विवाद को लेकर एक महिला अभ्यर्थी को अंतरिम राहत देते हुए उसके कद का दोबारा मापन कराने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने कानपुर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को तत्काल मेडिकल बोर्ड गठित कर अभ्यर्थी की लंबाई की पुनः जांच कराने और उसकी रिपोर्ट 29 जून को सुबह 10 बजे सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अभ्यर्थी का दावा गलत पाया गया तो उस पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया जाएगा। याचिका में अभ्यर्थी ने बताया कि उसने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) में भाग लिया। यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने एपीओ मुख्य परीक्षा में बैठने की दी अनुमति आरक्षित महिला वर्ग के लिए न्यूनतम ...
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