हापुड़, जून 18 -- न्यायालय ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने और अभियुक्तों के कब्जे से मिली चोरी की कार को बेचने के उद्देश्य से जालसाजी व धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तेवाज तैयार करने के मामले में दो अभियुक्तों को 9-9 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्तों को 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोतवाली हापुड़ नगर पुलिस ने वर्ष 2016 में पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने और अभियुक्तों के कब्जे से मिली चोरी की कार को बेचने के उद्देश्य से जालसाजी व धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तेवाज तैयार करने के आरोप में अमीरुद्दीनष शहने आलम, कलुवा, आसिफ, इरशाद और कामिल को गिरफ्तार किया था। यह भी पढ़ें- कूटरचित दस्तावेजों से धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत निरस्त पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट न्यायालय में प्रे...