आगरा, फरवरी 27 -- पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने के आरोपी राहुल निवासी हरीपर्वत को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी ऐक्ट शिव कुमार ने आरोपी को आठ वर्ष के कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी विजय वर्मा ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। थाना एत्मादुद्दौला के तत्कालीन एसएचओ/वादी हुकुम सिंह मय फोर्स के साथ आठ अगस्त 2017 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। सूचना मिली कि सिपाही सतीश चंद की हत्या के अरोपी तीन बदमाश पार्क के पास किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक न्यू आगरा नरेंद्र कुमार व प्रभारी क्रिमिनल इंटेलीजेंस टीम के एआई रवि त्यागी भी आ गए। पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की तो मोटर साइकिल लेकर भागने लगे। हडबड़ाहट में बदमाशों की बाइक गिर गई। तभी बदमाशो...
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