मैनपुरी, अप्रैल 6 -- कुरावली कोतवाली क्षेत्र में पुलिस पर वर्ष 2003 में फायरिंग करने वाले एटा के एक आरोपी को एडीजे चतुर्थ कोर्ट ने दोषी ठहराया और उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। आरोपी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 23 साल पहले यह मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें पुलिस ने आरोपी को दोषी ठहराकर चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सोमवार को एडीजे चतुर्थ कोर्ट के न्यायाधीश ने दोषी ठहराए गए राजेश सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी नगला कंचन कोतवाली देहात एटा को जुर्म इकबाल करने पर तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी ठहराए गए राजेश को जुर्म इकबाल करने ...
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