पुलिस पर फायरिंग के दोषी पीएलएफआई उग्रवादी को तीन साल की सजा
गुमला, अगस्त 19 -- गुमला। एडीजे-3 भूपेश कुमार की अदालत ने बुधवार को पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में पीएलएफआई के सुप्रीमो जमाकेल सेमरटोली, रांची निवासी अमृत होरो उर्फ मेचो को तीन साल की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।मामला 13 जून 2015 का है। जानकारी के अनुसार, कामडारा पुलिस को सूचना मिली थी कि अमृत होरो उर्फ मेचो अपने साथियों के साथ थाना क्षेत्र के गरई गांव में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम गरई पहुंची। पुलिस को देखते ही अमृत होरो फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस से बचकर भागने के दौरान वह एक कुएं में गिर गया।इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे कुएं से बाहर निकाला और गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए तीन वर्ष क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.