पटना, नवम्बर 29 -- पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून पर बड़ा फैसला दिया है। चोरी हुई गाड़ी से एक माह दस दिन बाद विदेशी शराब बरामद होने के मामले में तीन दिनों के भीतर गाड़ी छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही मुकदमे के खर्च के रूप में दस हजार रुपये का भुगतान करने को कहा। कोर्ट ने दोषी कर्मियों को चिह्नित कर उनसे राशि की वसूली करने की पूरी छूट दी है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद व न्यायमूर्ति सौरेन्द्र पांडेय की खंडपीठ ने अली अशरफ सिद्दीकी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने बिहार मद्यनिषेध कानून के तहत जब्त गाड़ी पर की गई कार्रवाई को अनुचित करार दिया। कोर्ट ने कहा कि जब वाहन चोरी होने की आधिकारिक रिपोर्ट (प्राथमिकी) मौजूद है और मालिक की संलिप्तता का कोई साक्ष्य नहीं है तो गाड़ी मालिक पर कार्रवाई कैसे हो सकती हैं। आवेदक की ओर से ...
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