रांची, जून 18 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से पूछा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है। अदालत ने डीजीपी को 27 जून तक राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की स्थिति पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरायकेला-खरसावां के एसपी की ओर से दाखिल जवाब पर भी असंतोष जताया। यह भी पढ़ें- हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था पर सुनवाई नौ जुलाई को एसपी ने बताया था कि संबंधित थाने में सीसीटीवी लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इस पर अदालत ने कहा कि य...