रांची, नवम्बर 27 -- रांची, संवाददाता। पुलिस टीम पर फायरिंग के आरोप में जेल में बंद हरिस अंसारी (37) की जमानत याचिका अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दी। अदालत ने याचिका पर 25 नवंबर को सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। हरिस को पुलिस ने 7 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में है। घटना को लेकर विधानसभा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक अगस्त को हुई घटना पर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुदलौंग गांव निवासी 186 डिसमिल जमीन मालिक साधो मुंडा की हत्या की साजिश अपराधी रच रहे हैं। पुलिस जब वहां पहुंची तो साधो के घर के पास बिना नंबर प्लेट की बाइक पर दो अपराधी हथियार के मिले। पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो अपराधियों ने फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की, लेकिन दोनों आरोपी भाग निकले। हालांकि छाप...
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