पीलीभीत, अगस्त 21 -- पीलीभीत। पुलिस टीम पर फायरिंग में सिपाही को गोली लगने के मामले में आरोपी तसलीम उर्फ वली अहमद की अग्रिम जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने खारिज कर दी। अभियोजन के मुताबिक 22 जुलाई 2026 को जहानाबाद पुलिस की एक टीम एक मामले में वांछित आरोपियों की तलाश में गई थी। पुलिस के पहुंचने पर आरोपियों की ओर से फायरिंग की। जिससे एक पुलिसकर्मी के पैर में गोली लगी। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई के बाद आरोपी पक्ष के लोग मौके से भाग निकले। आरोपियों के खिलाफ थाना जहानाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

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