चित्रकूट, मार्च 31 -- चित्रकूट। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने में दोषी शातिर लवकुश पटेल निवासी बरुई थाना बहिल पुरवा को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 18 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गोपाल दास ने बताया कि बीते चार जून 2014 को थानाध्यक्ष बहिल पुरवा महेश सिंह ने लवकुश पटेल, चन्द्रप्रकाश उर्फ खच्चू पटेल व लवलेश पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...