गुड़गांव, अप्रैल 24 -- गुरुग्राम,गौरव चौधरी। पुलिस की गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मारने और पुलिसकर्मियों की हत्या के प्रयास के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने आरोपी डंपर मालिक की दूसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने मामले की गंभीरता और गवाहों के प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए आरोपी इरशाद को राहत देने से इनकार कर दिया।अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना 12 फरवरी 2026 की रात की है। बिलासपुर इलाके में गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक हाईवा डंपर बेहद लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक ऑटो को टक्कर मारकर भाग रहा है। यह भी पढ़ें- HC ने ठुकराई पुलिस की अपील, 2020 दिल्ली दंगा केस में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां की जमानत बरकरार जब पुलिस टीम ने बिलासपु...