नई दिल्ली, जून 5 -- Karnataka High Court News: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु में पुलिसकर्मियों के आवास पुलिस क्वार्टर वाली जमीन पर एक व्यक्ति द्वारा मालिकाना हक जताने और उसे बेचने के मामले पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इस तरह के दावों को मान लिया जाए तो आने वाले समय में हाईकोर्ट की इमारत भी सुरक्षित नहीं रहेगी। यह मामला शिवमोगा के रहने वाले श्रीनाथ नगरगद्दे से जुड़ा है, जो बेंगलुरु के पुलिस क्वार्टर की जमीन को कथित रूप से बेचने के एक आपराधिक मामले में आरोपी हैं। सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता के वकील ने जमीन पर अपने मुवक्किल के मालिकाना हक की बात कही और पुलिस के वहां रहने को अनधिकृत बताया तो कोर्ट भड़क गया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा, "इसीलिए मैं कह रहा था क...