मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 4 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। आर्म्स एक्ट के मामले में सिर्फ पुलिस की गवाही को कोर्ट ने विश्वसनीय नहीं माना। काजीमोहम्मदपुर थाना में दर्ज 13 वर्ष पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में पुलिस स्वतंत्र गवाहों को कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। मामले में 20 अगस्त को एसीजेएम-नौ के कोर्ट ने आरोपित मनियारी थाना के चकभिखी गांव के राजीव शर्मा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इस फैसले के विरुद्ध अब अभियोजन पक्ष इस मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अपील करने की तैयारी में है। इसके लिए अभियोजन पदाधिकारी सिकंदर कुमार ने बीते दिनों डीएम को मामले का रिकार्ड भेजा है।

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