मुजफ्फर नगर, मई 28 -- मुजफ्फरनगर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने थाना बुढ़ाना में दर्ज पुलिस मुठभेड़ और आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी सोनू उर्फ भूरा की जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट ने थाना बुढ़ाना प्रभारी निरीक्षक सुभाष अत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए आपराधिक इतिहास को प्रथम दृष्टया गलत मानते हुए दो दिन में स्पष्टीकरण तलब किया है। आदेश की प्रति एसएसपी को भेजने के निर्देश गए हैं।मुकदमा अपराध संख्या 207/2026 से संबंधित है, जिसमें धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता व 3/25/28 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार गत 14 मई की रात पुलिस टीम बुढ़ाना-कांधला मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। यह भी पढ़ें- पुलिस पार्टी पर फायरिंग के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज इसी दौरान एक्सयूवी वाहन...