कानपुर, अप्रैल 10 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट (एफआर) खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस मामले में फिर से विवेचना के आदेश दिए हैं।हमीरपुर के ललपुरा ग्राम करी पारा निवासी राजमिस्त्री अजय उर्फ लल्लू गुजैनी के पिपौरी में सोनू के मकान में किराये पर रहते थे। पत्नी करिश्मा के मुताबिक पति आसिम के मकान में काम कर रहे थे। आसिम ने निर्माण कार्य पूरा होने के बाद रुपये देने की बात कही थी। उसी मकान में दीना मिस्त्री भी काम करता था। आरोप है कि आठ अप्रैल 2024 की दोपहर अजय घर खाना खाने आए थे, तभी मो. आसिम पति को साथ ले गए। कुछ समय बाद आसिम ने बताया कि उसके पति अजय छत से गिर गए हैं। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। करिश्मा ने आसिम और दीना पर साजिश के ...
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