एटा, अगस्त 12 -- एटा, वर्ष 2005 में पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के मामले में बुधवार को जिला जज ने फैसला सुनाया। सबूतों और गवाहों के आधार पर दो पुलिसकर्मियों को दोषियों करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। सुनवाई के दौरान आरोपी पूर्व थानाध्यक्ष, एक अन्य पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है। सजा होने के बाद दोनों को पुलिस कस्टडी में लेते हुए जेल भेजा गया है। डीजीसी रेशपाल सिंह राठौर ने बताया कि थाना जैथरा के गांव बहगो निवासी अतिवीर सिंह पुत्र राम सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 26 अगस्त 2005 को समय दोपहर दो बजे प्रधान पद की उम्मीदवार मुन्नी देवी पत्नी अशोक सिंह निवासी बहगो समर्थकों के साथ जायज नाजायज असलाह लेकर आये और कहने लगे कि तुम साले प्रधान बनाना चाहते हो। उसे अशोक कुमार कहते हैं और वह अपने साथ दोनों ल...