​प्रयागराज, मई 20 -- Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी की अवैध हिरासत, पुलिस प्रताड़ना और थाने के सीसीटीवी फुटेज गायब होने को बेहद गंभीरता से लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट नेे महोबा के पुलिस अधीक्षक, कोतवाली महोबा के प्रभारी निरीक्षक और महिला थाना की एसएचओ को 25 मई को सीसीटीवी फुटेज के साथ व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने महोबा की आशा रैकवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अब कोर्ट के इस आदेश पर तीनों पुलिस अफसरों को पेश होना है। ​महोबा कोतवाली थाने में दर्ज हत्या के मामले के तथ्यों के अनुसार याची आशा रैकवार मृतक के घर पर काम करने वाली बाई है। उसे इस मामले में सह अभियुक्त बनाया गया है। ​सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता भास्कर भद्र ने कोर्ट को बताया कि याची...