रांची, मई 5 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो की पुलिस कस्टडी में पिटाई से जुड़े मामले पर मंगलवार को चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरायकेला-खरसावां के एसपी को निर्देश दिया कि वे अपने जिले के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हिरासत में होने वाली घटनाओं की रोकथाम के लिए थानों में निगरानी व्यवस्था बेहद जरूरी है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से भी जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि जिस मेडिकल ऑफिसर ने तरुण महतो को कोर्ट में पेश करने से पहले "फिट फॉर कस्टडी" का प्रमाण पत्...
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