बागपत, जनवरी 12 -- बागपत। छपरौली क्षेत्र के ककौर कला गांव में पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने, कार्य सरकार में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी युवक को दो साल सात माह की सजा सुनाई गई, साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि वर्ष 2022 में छपरौली थाना क्षेत्र के ककौर कला गांव में पुलिस कार्य सरकार से पहुंची थी। इसी दौरान गांव के युवक विकास ने पुलिस कर्मियों के साथ गाली-गलौच करते हुए कार्य सरकार में बाधा पहुंचाई थी। मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसके पास से अवैध शस्त्र भी बरामद किया था। कुछ दिनों बाद ही मुकदमे के विवेचक ने न्यायालय में आरोपी युवक ...
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