नई दिल्ली, अगस्त 22 -- दिल्ली की एक अदालत ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले एक पुलिस अधिकारी पर सुनवाई के दौरान भड़क गई और उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। साथ ही अदालत ने कहा कि इस अधिकारी को बचाने के लिए अगर उसका ट्रांसफर किसी अन्य थाने में किया जाएगा तो जुर्माने की रकम संबंधित थाना प्रभारी को भरना होगी। अधिकारी के खिलाफ यह कार्रवाई पॉक्सो मामले में FSL (फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला) की रिपोर्ट मिलने के बावजूद पूरक आरोपपत्र दाखिल न करने को लेकर की गई है। हालांकि, कोर्ट के सामने बाद में यह बात रखी गई कि FSL रिपोर्ट और मामले से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ एक नया पूरक आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया था। 5 अगस्त को दिए अपने आदेश में अदालत ने एफएसएल निदेशक के उस शुरुआती जवाब पर गौर किया, जिसमें उन्होंने बताया था कि पुलिस अधिकारी ने ...
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