पुलिसकर्मियों के लिए बॉडी-कैमरा पहनना हो अनिवार्य; हाई कोर्ट में आई जनहित याचिका
नई दिल्ली, अक्टूबर 6 -- दिल्ली के जंतर-मंतर व अन्य कई इलाकों में बीते कई महीनों से हो रहे राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट में एक खास जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। जिसमें मांग की गई है कि विरोध-प्रदर्शनों के दौरान भीड़ को काबू करने के लिए सड़क पर तैनात दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों के लिए 'बॉडी-वॉर्न कैमरा' (शरीर पर पहने जाने वाले कैमरे) पहनना अनिवार्य करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में ऐसे नियम, कानून या 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (SOP) बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसके तहत भीड़ को काबू करने के लिए तैनात पुलिस और RAF जवानों के लिए 'बॉडी कैमरा' पहनना जरूरी हो। साथ ही, इन कैमरों से रिकॉर्ड किए गए फुटेज को स्टोर करने, उसकी प्रमाणिकता बनाए रखने, उसे सुरक्षित रखने और सबूत के तौर पर इस्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.