काशीपुर, मई 17 -- काशीपुर, संवाददाता। महिला के साथ दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने के आदेश को निरस्त करते हुए पीड़िता की शिकायत पर नए सिरे से आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार, एक महिला ने पटेलनगर स्थित जिम संचालक पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने, दुष्कर्म करने और गर्भपात कराने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने पहले पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। अदालत ने 20 जनवरी 2026 को मामले में संज्ञेय अपराध न मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। इससे आहत पीड़िता ने अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश और सिंधु ...